मण्डी जिला अदालत ने 160 ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को दी सजा
मण्डी, 29 मार्च (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) मण्डी ने एक अहम फैसले में आरोपी लाल सिंह को चरस रखने के अपराध में दोषी पाया और उसे तीन साल एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी लाल सिंह पुत्र झापट राम निवासी गाँव पाटन डाकघर कथोग तहसील पधर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है।
मामला 15 सितंबर 2022 को सामने आया जब पुलिस थाना सदर की एक टीम सामान्य गश्त और नाकाबंदी के दौरान लबंडी पुल बिजनी के पास मौजूद थी। टीम ने विभिन्न गाड़ियों की जांच शुरू की, जिसमें करीब 20-25 गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान मण्डी की तरफ से आ रही एक कार (HP 76 4435) को चेकिंग के लिए रोका गया। कार के चालक लाल सिंह ने घबराहट दिखाई और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ।
पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करते हुए कार की तलाशी ली जिसमें काले रंग का बतीनुमा पदार्थ पाया गया। जांच में यह पदार्थ चरस पाया गया जिसका वजन 160 ग्राम था। इस पर आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया।
जिला न्यायवादी मण्डी और विशेष लोक अभियोज, जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए। इन गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया। और न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 3 साल एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले की जांच मुख्य आरक्षी भानु प्रताप और सहायक उप-निरीक्षक सुमन कुमार द्वारा की गई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला