आरबीआई ने कांगड़ा बैंक को लगाया 26 लाख का जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

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धर्मशाला, 28 मार्च (हि.स.)। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित को आरबीआई ने आउट आफ एरिया लोन देने पर 25 लाख रूपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही यह भी चेताया है कि भविष्य में यदि ऐसे होता है तो बैंक का लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 से पहले करीब 900 से अधिक लोन बैंक के निर्धारित क्षेत्र से बाहर के लोगों को बांटे जा चुके हैं।

हालांकि वर्ष 2023 के बाद आउट आफ एरिया लोन नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन हर बार बीओडी की बैठक में ऐसे मामले पिछले कई वर्षों से लाए जाते हैं। जिससे अब बैंक की शाखा पर आरबीआई भी सवाल उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश में केसीसी बैंक का एरिया क्षेत्र पांच जिलों तक सीमित है। जबकि छह जिलों में कोपरेटिव बैंक और सोलन जिला में जोगिंद्रा बैंक को कार्य करने के लिए आरबीआई की ओर से लाईसेंस दिया गया है।

कांगड़ा बैंक केवल कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू व लाहौल स्पिति जिलों के लोगों को ही लोन सहित अन्य सुविधाएं दे सकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बैंक के अधिकारियों एवं बीओडी के दबाब में वार्डर एरिया के लोगों को भी ऋण वितरित कर दिए गए, जो कि नियमों के खिलाफ था। ऐसे में जब मामला आरबीआई के पास पहुंचा तो जांच के बाद बैंक को फटकार लगाते हुए 25 लाख जुर्माना किया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसा करने पर लाईसेंस कैंसल होने को भी चेताया गया है। ऐसे में अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करने वाले बैंकों को अपने अपने कार्यक्षेत्रों की हदों में ही काम करना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया

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