फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 25 मार्च को लगेगा शिविर

रामगढ़, 22 मार्च (हि.स.)। रामगढ़ शहर के बाजार में ऐसे कई व्यापारी हैं जो बिना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार कर रहे हैं। यह मामला हर बार छापेमारी के दौरान उजागर होता है। व्यापारियों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगातार जागरूक भी किया गया है। यहां तक कि व्यापार मंडल और रामगढ़ चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से भी अधिकारियों ने वार्ता की। अब शिविर लगाकर व्यापारियों को फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा।
डीसी चंदन कुमार ने बताया कि 25 मार्च को शिविर लगाकर कारोबारी को यह दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। चेंबर भवन में लगने वाले शिविर में व्यापारी अपने दस्तावेज के साथ पहुंचेंगे। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतिवर्ष ₹100 का भुगतान करना होगा। वहीं 12 लाख से अधिक के वार्षिक टर्नओवर के खाद्य कारोबारी को लाइसेंस के लिए 2000 रु० (सामान्य कारोबार), 3000 से 5000 मेन्युफैक्चरर का भुगतान करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्वअभिप्रमाणित फोटो पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, प्रोपराईटर्स व पार्टनर का विवरण, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का दस्तावेज, प्रोपराईटर्स का सेल्फ डिक्लेरेशन व पार्टनरशिप डीड आवश्यक है।
खाद्य व्यवसाय से संबंधित कुछ विशेष दस्तावेज
मीट दुकान व वधशाला के रजिस्ट्रेशन हेतु स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र, मैन्युफैक्चरर के लिए युनिट का ब्लूप्रिंट व मशीन एवं इन्सट्रोमेंट की सूची व पानी का रसायनिक एवं जैविक जॉच रिपोर्ट, कैटरर व रेस्टुरेंट व होटल के लिए पानी का रसायनिक एवं जैविक रिपोर्ट लाना आवश्यक है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश