पश्चिम मध्य रेलवे : धूम्रपान करने वाले 1,836 व्यक्तियों के विरूद् कार्रवाई

कोटा, 25 मार्च (हि.स.)। भारतीय रेलवे ने यात्रियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह कदम यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करने तथा आगजनी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कोटा, सौरभ जैन के अनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं कि रेलवे परिसर, स्टेशन और ट्रेनों में कहीं भी धूम्रपान न किया जाए। इसके लिए रेल अधिनियम की धारा 167 एवं सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है और कानूनी कार्रवाई की जाती है।
वर्ष 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वाले 8,304 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16,35,120 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, वर्ष 2025 में अब तक 1,836 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर 3,48,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
धूम्रपान से रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, विशेषकर ट्रेनों में जहां कई इलेक्ट्रॉनिक और ज्वलनशील सामग्री मौजूद होती है। इस जोखिम को ध्यान में रखते हुए, रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे रेलवे परिसर में धूम्रपान करने से बचें और नियमों का पालन करें ताकि सभी को एक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके।
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें और रेलवे को एक स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन सेवा बनाए रखने में सहयोग करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव