एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति की गई कुर्क

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एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति की गई कुर्क


अनंतनाग, 21 मार्च (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की 75 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतकीपोरा निवासी मोहम्मद मकबूल लोन के बेटे तारिक अहमद लोन की एक कनाल जमीन के साथ एक सीमेंट-कंक्रीट का प्लिंथ कुर्क किया। लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई थी।

दूसरा आरोपी वाघामा निवासी रसूल राथर पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 48/2019 में शामिल है।

यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 227/2024 के संबंध में की गई जो बिजबिहाडा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 15 लाख रुपये की कीमत वाली संपत्ति की पुष्टि ड्रग से जुड़ी गतिविधियों से हुई है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये सख्त कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के ड्रग के खतरे को खत्म करने और अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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