संभाग आयुक्त ने श्योपुर के सहायक आयुक्त को कार्य में उदासीनता बरतने पर किया निलंबित

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संभाग आयुक्त ने श्योपुर के सहायक आयुक्त को कार्य में उदासीनता बरतने पर किया निलंबित


ग्वालियर, 28 मार्च (हि.स.)। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर लालजीराम मीणा को शासकीय कार्यों को निपटाने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता कर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध होकर घोर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मीणा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय श्योपुर रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने शुक्रवार को श्योपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर उक्त कार्रवाई की है। कलेक्टर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर गुड्डीबाई आदिवासी द्वारा सहायक आयुक्त लालजीराम मीणा के विरूद्ध की गई शिकायत एवं विभिन्न समाचार पत्रों व न्यूज चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जाँच दल गठित किया गया था। जाँच दल द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार सहायक आयुक्त मीणा द्वारा स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन एवं सरपंच सचिव के कथन के अनुसार शासकीय कार्य को करने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता एवं लापरवाही व उदासीनता बरती गई है।

संभागीय आयुक्त द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर श्री मीणा को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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