ट्रक की ठोकर से प्रधानपाठक की मौत का मामला : एक करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने आदेश

धमतरी, 22 मार्च (हि.स.)। सड़क दुर्घटना में मृत प्रधानपाठक के पीड़ित परिवारों को न्यायालय ने एक करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि देने आदेश जारी किया है। यह राशि पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए है, जिसमें मृतक के बुजुर्ग माता-पिता के लिए 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपये पुत्रियों के लिए निर्धारित है। शेष राशि पत्नी के लिए है।
न्यायालय के फैसले के अनुसार पीड़ित परिवार को कुल क्षतिपूर्ति एक करोड़ एक लाख 89 हजार 67 रुपये देने का आदेश हुआ है, इस आदेश से पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी। न्यायालयीन सूत्रों व अधिवक्ता दानीराम साहू से मिली जानकारी के अनुसार, सात जून 2023 को केशकाल के बलियागांव के माध्यमिक शाला में पदस्थ धमतरी निवासी ग्राम मोखा निवासी प्रधानपाठक श्रवण कुमार ठाकुर 47 वर्ष अपने बाइक से देर शाम व रात को धमतरी आ रहा था, तभी चिटौद के पास एक ट्रक ने उन्हें रात करीब आठ बजे ग्राम चिटौद के पास पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दिया, जिससे प्रधानपाठक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले को लेकर ग्राम मोखा जिला धमतरी निवासी मृतक की पत्नी अनुसुईया ठाकुर, उनके दो नाबालिग बेटी और माता-पिता ने अधिवक्ता दानीराम साहू के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति के लिए दावा पेश किया था। इस मामले की सुनवाई डेढ़ साल तक न्यायालय प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला धमतरी में चला। सभी पक्षों को सुनने के बाद 13 मार्च 2025 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रामकुमार तिवारी ने मृतक के परिवार को एक करोड़ एक लाख 89 हजार 67 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही दावा प्रस्तुत करने से भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा तीन हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश भी दिया है। एक माह के अंदर इस राशि को देने का आदेश है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा