बिना नक्शा, ले-आउट स्वीकृत कराए हो रहा था निर्माण, विकास प्राधिकरण ने किया सील 

नले
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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वीडीए प्रवर्तन दल ने बिना नक्शा, ले-आउट स्वीकृत कराए हो रहे निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

प्राधिकरण के अनुसार, अजय विश्वकर्मा द्वारा आराजी नंबर 1145, मौजा-पिसौर, जिला वाराणसी में बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 18×70 वर्गफीट क्षेत्र में भूतल का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर तक पहुंच चुका था, जिसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) और 28(2) के तहत अवैध मानते हुए सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित थाने को भी भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा मौजूद रहे। वीडीए उपाध्यक्ष ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें। बिना स्वीकृति के किए गए निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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