श्रीनगर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत किया मामला दर्ज
श्रीनगर, 26 मार्च (हि.स.)। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए श्रीनगर पुलिस ने तीन कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।
कुख्यात ड्रग तस्करों में लियाकत अली भट पुत्र बशीर अहमद भट निवासी केनिहामा औकाफ चौक नौगाम, इश्फाक अहमद गबरू पुत्र अली मोहम्मद गबरू निवासी हमदन्या कॉलोनी बेमिना और उमर फैयाज भट उर्फ उमर पुत्र फैयाज अहमद भट निवासी शाल्टेंग शामिल हैं। इन पर श्रीनगर पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसके परिणामस्वरूप इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में कोट बलवाल जेल जम्मू और जिला जेल उधमपुर में रखा गया है।
यह ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वह श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस एक्ट मामलों में भी शामिल थे। उनके खिलाफ कई एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज होने के बावजूद अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वह अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए घाटी के युवाओं, खासकर श्रीनगर में बेधड़क ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता