रेवाड़ी में वायु गुणवत्ता खराब हाेने पर ग्रैप-वन की पाबंदियां लगी

रेवाड़ी, 28 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से रेवाड़ी जिला सहित एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) वन लागू हो गया है। शुक्रवार को उपायुक्त अभिषेक मीणा ने इसके तहत संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बनें।
उपायुक्त ने कहा कि जिला रेवाड़ी में ग्रेप-वन की पाबंदी लागू हो गई हैं, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी गंभीरता से अपनाना होगा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी निकायों, एसएसआईआईडीसी सहित अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए कि वे जिला में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। सभी विभाग जिला में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित रखने लिए जमीनी स्तर पर मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ग्रेप-वन के तहत समय अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल-डीजल वाहन नहीं चलेंगे। कचरा, कोयला और लकड़ियां जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। डीजल जनरेटर चलाने पर पाबंदी रहेगी। आम लोगों को अपने वाहनों के इंजन ठीक रखने होंगे, जिससे प्रदूषण न फैले। पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट रखने के साथ ही रेड लाइट पर इंजन बंद करना होगा। खुली जगह में कचरा फेंकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला