सोनीपत में पटाखों पर पूरे साल का प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

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सोनीपत में पटाखों पर पूरे साल का प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन


सोनीपत, 26 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों

के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से सटे जिलों में पटाखों के उपयोग पर

सख्त कदम उठाया है। इन जिलों में सोनीपत भी शामिल है। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस निर्णय

के तहत पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पटाखों से निकलने वाली हानिकारक और दूषित

गैसों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण,

बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म

के माध्यम से पटाखों की डिलीवरी पर भी लागू होगा।

उपायुक्त

ने बताया कि यह कदम वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने और जन स्वास्थ्य

की रक्षा के लिए उठाया गया है। खास तौर पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण एक गंभीर

समस्या बन चुका है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश जारी किया है। सोनीपत

सहित एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित

करने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

डॉ.

मनोज कुमार ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पूर्ण रूप

से पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि नियमों का

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ

आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में

एक महत्वपूर्ण पहल है।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

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