गुरुग्राम: एससी-एसटी एक्ट में दर्ज केसों में पीडि़तों को दी गई आर्थिक सहायता की करी समीक्षा

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गुरुग्राम: एससी-एसटी एक्ट में दर्ज केसों में पीडि़तों को दी गई आर्थिक सहायता की करी समीक्षा


-एसडीएम ने पीडि़त परिवार को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

गुरुग्राम, 26 मार्च (हि.स.)। गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फे्रंस हॉल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम परमजीत चहल ने एस.सी.एस.टी. एक्ट के नवंबर माह से मार्च माह में जो केस दर्ज किये गये थे, उनके तहत सम्बन्धित लाभार्थियों को योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने पीडि़त परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से संबंधित पीडि़त परिवार को भावनात्मक रूप में भी काफी सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज होते ही पीडि़त व्यक्तियों को मुआवजा राशि देना सुनिश्चित किया जाए ताकि पीडि़तों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

इस एक्ट के तहत जो संबंधित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है तो समाज कल्याण विभाग उस व्यक्ति से बैंक अकाउंट नंबर व अन्य दस्तावेज लेकर आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध करें। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।

बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने एसडीएम को अवगत करवाते हुए बताया कि इस अवधि में एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत जिला स्तर पर 18 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें 11मामले कोर्ट में विचाराधीन है तथा 7 में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी केस में 7 पीडि़तों को सहायता राशि की पहली व 11 को दूसरी किश्त दी गयी है। बैठक के दौरान एसडीएम ने गैर सरकारी सदस्यों से भी इस विषय के तहत जानकारी हासिल की।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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