कोल्डड्रिंक में जहर मिला कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास

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कोल्डड्रिंक में जहर मिला कर हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास


पूर्वी चंपारण,07 अप्रैल (हि.स.)। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने से हुई हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को चालीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रक्सौल के नागारोड निवासी स्वर्गीय सुंदर साह के पुत्र कृष्णा प्रसाद एवं कृष्णा प्रसाद के पुत्र हनुमान प्रसाद उर्फ दीपू साह को हुई है।

मामले में रक्सौल नागारोड वार्ड नंबर 11 निवासी विजय साह ने रक्सौल थाना में मामला दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 27 अप्रैल 2021 को करीब 12 बजे सूचना मिली कि घर से आधा किलोमीटर दूर रक्सौल नागा रोड काली मंदिर के पास उसका पुत्र पियूष कुमार बेहोशी के हालात में पड़ा है। वे सूचना पर गए और अपने पुत्र को उठाकर डंकन अस्पताल में भर्ती कराया। 28 अप्रैल को करीब 11 बजे दिन में उसे कुछ होश आया तो वह छटपटाते हुए बेचैनी में बताया कि वे अभियुक्त गण से दिए रुपए मांगने गया तो वे लोग दुकान पर बैठा लिए तथा कोल्ड ड्रिंक पीने को दिए। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। उसने बताया कि हनुमान ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया था। ईलाज के दौरान पियूष की स्थिति बिगड़ती गई और करीब संध्या 4 बजे उसकी मौत हो गई।

घटना का कारण है कि चार रोज पहले घर में रखे 225000 दो लाख पच्चीस हजार रुपए गायब हो गया था। पियूष से पूछने पर उसने बताया कि वह रुपए बाईक खरीदने के लिए अभियुक्त को दिए है। उसी रुपए को मांगने के लिए पियूष अभियुक्त के पास गया था। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया था। वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह एवं अमित कुमार उर्फ टिंकू सिंह ने अपनी दलीलें रखी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार

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