इमरान खान को अदालत में पेश नहीं कर पाया जेल प्रशासन, आईएचसी ने जताई नाराजगी

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-आईएचसी ने अदियाला जेल एसपी, इस्लामाबाद आईजी को हलफनामा पेश करने को कहा

इस्लामाबाद, 15 मार्च (हि.स.)। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के स्पष्ट आदेश के बावजूद अडियाला जेल प्रशासन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को अदालत में पेश करने में विफल रहा।

यह मामला मशल यूसुफजई की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की अनुमति न दिए जाने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस संबंध में जेल प्रशासन को पूर्व में ही निर्देश दिए थे।

शुरुआती सुनवाई में अदालत ने कहा कि यदि इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। लेकिन यदि दो बजे तक वीडियो लिंक के माध्यम से पेश नहीं किया जाता, तो तीन बजे उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में लाया जाए।

समयसीमा बीतने के बावजूद जब इमरान खान को अदालत में नहीं लाया गया, तो एडवोकेट जनरल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बताया कि जेल से बाहर लाना संभव नहीं है और वीडियो लिंक से पेश करना भी मुश्किल है। इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने अडियाला जेल अधीक्षक और इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने एक आयोग गठित किया, जिसमें लॉ क्लर्क साकीना बंगश को जेल भेजकर इमरान खान से यह पुष्टि करने को कहा गया कि क्या मशल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं।

इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च (बुधवार) तक स्थगित कर दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय

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