हिसार : युवती को भगा ले जाने व दुष्कर्म के दाेषी काे बीस साल कैद

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दोषी पर 1.06 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया अदालत ने

हिसार, 28 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की

अदालत ने लगभग पांच वर्ष पुराने मामले में

युवती को भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 20 साल की कैद की सजा

सुनाई है। उस पर 1.06 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत में चले मामले के अनुसार 24 अगस्त 2020 को युवती के पिता ने पुलिस को

शिकायत देकर आरोप लगाया कि उक्त राहुल उसकी करीब 14 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा

ले गया। राहुल पहले से शादीशुदा है और उससे मेरी बेटी की इज्जत को खतरा है। मैंने अपने

स्तर पर मेरी बेटी और राहुल की तलाश की, मगर उनका पता नहीं चला। शिकायत के बार पुलिस

ने केस दर्ज करके बाद में युवती को बरामद करके राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। युवती

ने बताया था कि राहुल उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने जान से मारने की धमकी देकर

उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया।

इसी मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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