नारनौल: नगर परिषद ने 24 नागरिकों को थमाया नोटिस

-सरकारी प्रॉपर्टी पर विज्ञापन होर्डिंग लगाना गैरकानूनी
नारनौल, 23 मार्च (हि.स.)। नगर परिषद ने वाणिज्यिक स्थलों पर विज्ञापन फ्रेम लगाने के मामलों में 24 नागरिकों को नोटिस दिए हैं। रविवार को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि नारनौल नगर परिषद द्वारा पिछले दिनों शहर में एक सर्वे करवाया गया था। इस दौरान यह पाया गया कि लोगों द्वारा अपने वाणिज्यिक स्थलों पर लोहे व स्टील के विज्ञापन फ्रेम लगाकर स्वयं या दूसरों के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है । यह हरियाणा विज्ञापन नियम 2022 का उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा ऐसे 15 लोगों को सात दिन का नोटिस देकर सूचित किया गया है कि इन अवैध फ्रेम को सात दिन के अंदर-अंदर हटा लें अन्यथा इन सभी मामलों में हरियाणा विज्ञापन नियम 2022 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नगर परिषद क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थलों (दुकान, होटल इत्यादि ) पर लोहे व स्टील के विज्ञापन फ्रेम लगाकर उन पर स्वयं या दूसरों के लिए बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करना गैरकानूनी है। इसी प्रकार शहर में सरकारी जगह पर यूनीपोल या लोहे के ढांचे बनाकर विज्ञापन लगाना, होर्डिंग, बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करना भी नियमों के विरुद्ध है।
ऐसा करने पर जुर्माना व सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जिन नागरिकों द्वारा शहर में सरकारी जगह पर यूनीपोल या लोहे के ढांचे बनाकर विज्ञापन लगाए हुए हैं या सरकारी खंभों व दीवारों पर होर्डिंग बैनर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है उनको हरियाणा डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत ऐसे नो नागरिकों को 14 दिन का नोटिस देकर सूचित किया गया है। इन सभी को इन अवैध यूनिपोल विज्ञापन फ्रेम, होर्डिंग बैनर इत्यादि को अपने स्तर पर हटाने को कहा गया है, अन्यथा इनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में छह माह की जेल अथवा 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला