गुरुग्राम: युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा
-वर्ष 2019 में इफको चौक के पास सुखराली गांव में की थी एक व्यक्ति की हत्या
गुरुग्राम, 24 मार्च (हि.स.)। हत्या के एक आरोपी को यहां की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2019 में उसने इफको चौक के पास स्थित सुखराली गांव में हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस के अनुसार 5 जुलाई 2019 को थाना सेक्टर-17/18 क्षेत्र स्थित गांव सुखराली में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिंगरप्रिंट, सीन ऑफ क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया।
मृतक के भाई ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि उसका भाई लोकेश निवासी फिरोजपुर झिरका जिला नूंह प्लेसमेंट एजेंसी का काम करता था। जिसका सुखराली में ऑफिस था। चार जुलाई 2019 को रात लगभग साढ़े 8 बजे लोकेश का उसके पास फोन आया कि वह घर आ रहा है। भाई ने लोकेश को कहा कि 9 बजे वाली बस में आ जाना, नहीं तो गुरुग्राम ही रुक जाना। कुछ समय बाद उसने लोकेश को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पांच जुलाई की सुबह एक व्यक्ति का उसके पास फोन आया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से गुरुग्राम आओ। जब वह गुरुग्राम पहुंचा तो पता चला कि उसके भाई लोकेश की मृत्यु हो चुकी है। उसने भाई के शव को देखा तो उसकी आंख व मुंह पर चोट लगी हुई थी।
नाक से खून निकल रहा था। उसने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई। उसकी शिकायत पर थाना सेक्टर-17/18 गुरुग्राम में हत्या का केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान साहिल मेहता निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले की तफ्तीश गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने इसमें फैसला सुनाते हुए दोषी को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर