मकान निर्माण के लिए लिया कर्ज बना विवाद, दो आरोपितों को कोर्ट से मिली जमानत

VARANASI COURT
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वाराणसी। मकान बनाने के लिए लिए गए कर्ज को लेकर हुए विवाद में आरोपित दो व्यक्तियों को अदालत से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने मिर्जामुराद निवासी प्रेम शंकर सिंह और उनके पुत्र को 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पैरवी की।

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंडुआडीह निवासी मीरा सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका पुत्र रजत कुमार, जो बरेका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ने वर्ष 2019 में मकान बनाने के लिए प्रेम शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह से 4.50 लाख रुपये कर्ज लिया था। आरोप है कि प्रेम शंकर सिंह ने कर्ज के बदले 5 लाख रुपये का ब्लैंक चेक और स्टांप पेपर पर जबरन 11 लाख रुपये लिखवाकर हस्ताक्षर करवा लिया।

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पीड़ित पक्ष का दावा है कि रजत कुमार ने 31 दिसंबर 2022 तक पूरा मूलधन और ब्याज चुका दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रेम शंकर सिंह ने ब्लैंक चेक और स्टांप वापस नहीं किया। आरोप है कि 7 फरवरी 2023 की शाम को प्रेम शंकर अपने पुत्र प्रकाश सिंह और पांच अन्य अज्ञात लोगों के साथ पीड़िता के क्वार्टर पर पहुंचे, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने रजत को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए, कई सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराए और मारपीट कर मालगोदाम रोड पर छोड़ दिया।

पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद मारपीट और धमकी के आरोपों में चार्जशीट दायर की थी। दोनों आरोपितों ने कोर्ट में समर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर उन्हें जमानत दे दी।
 

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