वाराणसी : बिना नक्शा,ले-आउट स्वीकृत कराए संचालित हो रहा था लॉन सील, कई भवनों पर विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई 

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान चलाया गया। सोमवार को जोन-4 और जोन-1 में प्रवर्तन टीमों द्वारा अवैध निर्माणों को सील कर संबंधित थानों की अभिरक्षा में सौंपा गया। बिना नक्शा, ले-आउट स्वीकृत कराए जा रहे लॉन और बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

भवन संख्या बी-26/230, नवाबगंज, भेलूपुर में मोहम्मद बेलाल द्वारा 800 वर्गफीट क्षेत्र में जी+2 मंजिलों का निर्माण पूरा कर तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था। बिना स्वीकृत मानचित्र के हो रहे इस निर्माण को सील कर दिया गया। इसी तरह भवन संख्या बी-1/148, अस्सी, भेलूपुर – श्री दिनेश दीक्षित द्वारा 400 वर्गफीट क्षेत्र में बेसमेंट निर्माण और भू-तल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के कॉलम खड़े कर निर्माण किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। 

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वार्ड- शिवपुर क्षेत्र में गरुड़ लॉन एवं बैंक्वेट हॉल के अवैध निर्माण पर प्रवर्तन टीम द्वारा सील की कार्रवाई की गई। धीरज सिंह द्वारा 18x21 वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कर बैंक्वेट हॉल का संचालन किया जा रहा था। यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27, 28(1) और 28(2) का उल्लंघन था, जिसके तहत इसे सील कर संबंधित थाने को सौंप दिया गया। मौके पर प्रवर्तन कार्रवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार (जोन-4) और जोनल अधिकारी शिवा जी मिश्रा, रोहित कुमार (जोन-1) की टीम मौजूद रही।

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