वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कराई 6 बीघा अवैध प्लाटिंग, निर्माण सील 

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कड़े कदम उठाते हुए जोन-3 और जोन-5 में प्रवर्तन कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत वाराणसी के दशाश्वमेध और मुगलसराय क्षेत्र में अवैध निर्माण को सील किया गया और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।

वाराणसी जोन-3, वार्ड-दशाश्वमेध में प्रवर्तन टीम ने ब्रिजेश पटेल द्वारा मौजा-चुरावनपुर, जिला-वाराणसी में किए जा रहे अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की। बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 400 वर्गमीटर के क्षेत्र में भूतल पर निर्माण किया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27, 28(1) व 28(2) के तहत अवैध पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण द्वारा भवन को सील कर संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस कार्रवाई में जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति और प्रवर्तन टीम मौजूद रही।

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वाराणसी जोन-5 में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत मौजा-कुंडा नरियां, थाना-मुगलसराय में लगभग 6 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत ले-आउट के अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के तहत पहले ही नोटिस जारी किया गया था। आज प्रवर्तन टीम और पुलिस बल के सहयोग से इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता अशोक यादव, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।

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