सिवनीः धान उपार्जन घोटाले में शंकुतला देवी राईस मिल के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज

सिवनी, 25 मार्च (हि.स.)। शकुंतला देवी राईस मिल भुरकलखापा, जिला सिवनी के मालिक आशीष अग्रवाल के विरूद्ध आपराधिक अनियमितता पाये जाने पर ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा धारा 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर के उप पुलिस अधीक्षक ए. व्ही. सिंह ने मंगलवार की शाम को बताया कि पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू जबलपुर शकुंतलादेवी राईस मिल, जिला सिवनी के विरूद्ध धान उर्पाजन तथा शासकीय धान की मिलिंग में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की गई। राईस मिल की जांच करने पर वर्ष 2024-25 में मिलिंग हेतु प्राप्त धान में 3184 क्विंटल धान, चावल की कमी पाई गई तथा मिल में 2297 क्विंटल चावल 4594 बोरियों में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा राज्यों का पाया गया तथा बालाघाट जिलें की राईस मिल का 28590 किलोग्राम चावल से भरा वाहन पाया गया। शकुंतला देवी राईस मिल भुरकलखापा, जिला सिवनी के मालिक आशीष अग्रवाल के विरूद्ध आपराधिक अनियमितता पाये जाने पर ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा धारा 316 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया