शहर और छोटे बाजारों में खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग में होगी बढ़ोतरी : उपायुक्त
शिमला, 24 मार्च (हि.स.)। आज यहां उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किनारे खाद्य वस्तुएं और पेय पदार्थ बेचने वालों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोगों की सेहत के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा, उपायुक्त ने खाद्य सैंपल की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया और कहा कि बिना अनुमति के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं है। जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस प्रकार का कार्य करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दूध, पनीर, मिठाइयां और फल-सब्जियों की नियमित जांच होती रहे और जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग को तुरंत भेजी जाए। इस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अनुपम कश्यप ने होटल रिजॉर्ट्स में होने वाली शादियों और अन्य बड़े आयोजनों में खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में फूड प्वाइजनिंग के मामलों की संभावना रहती है, इसलिए इन जगहों से खाने के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने शिमला शहर के आस-पास स्थित छोटे बाजारों में भी सैंपलिंग के लिए फील्ड स्टाफ भेजने का निर्देश दिया। स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर चेकिंग की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला