जींद : सोलर कनेक्शन के लिए आठ अप्रैल से मांगे आवेदन

जींद, 7 अप्रैल (हि.स.)। जींद सहित हरियाणा के सभी जिलों में सोलर कनेक्शन (सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन) के लिए ऑनलाइन आवेदन आठ अप्रैल मंगलवार से शुरू होंगे। आवेदनकर्ता 21 अप्रैल तक आवेदन करने की अंतिम तारीख रहेगी। जिन किसानों ने पहले ऑनलाइन आवेदन किया हुआ हैए उन्हें दोबारा से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं हैए वह केवल पुराने चालान के आधार पर राशि जमा करवा सकते हैं। किसानों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय और जमीन के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
किसान आठ अप्रैल से सरल हरियाणा डॉट की वेबसाइट के माध्यम से अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चुनाव कर सकते हैं। किसानों को 3 हॉर्स पॉवर से लेकर 10 हॉर्स पॉवर तक के कनेक्शन 75 प्रतिशत सबसिडी पर मिलेंगे। जिन किसानों ने पहले बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ हैए वे अगर अब सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके लिए उन्हें अपना बिजली कनेक्शन का आवेदन सरेंडर करना होगा। किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थियों की परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय और किसान के पास जमीन कितनी हैए उसके आधार पर सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। लिस्ट में चयनित होने के बाद किसान को च्ड कुसुम पोर्टल पर सरकार द्वारा सूचीबद्ध की गई कंपनी का चयन करके पेमेंट जमा करवानी होगी। इसकी सूचना लाभार्थी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइजए पानी के लेवल और पानी की जरूरत के हिसाब से पंप और टाइप का चयन करें।
सोलर कनेक्शन के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
परिवार पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन न हो, आवेदक के पास बिजली आधारित पंप न हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी-फर्द हो, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल 100 फीट से नीचे जा चुका है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य के लिए भूमिगत पाइप लाइन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान, जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 फीट से नीचे जा चुका हैए वहां किसान योजना के पात्र नहीं होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा