रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन पर लगा प्रतिबंध, अवहेलना पर होगी एफआईआर दर्ज

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रेवाड़ी में अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन पर लगा प्रतिबंध, अवहेलना पर होगी एफआईआर दर्ज


रेवाड़ी, 26 मार्च (हि.स.)। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बुधवार को जिला नगर योजनाकार के अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन पर पूर्ण अंकुश लगाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार, खनन व श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही (तोडफोड़ की कार्यवाही व एफआईआर दर्ज करवाने) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो अवैध कालोनियां नियमितिकरण पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आती हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएं।

उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नियंत्रण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कॉलोनी काटने वाले झूठ सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लांट बेच देते हैं, इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब वह उस स्थल पर अवैध निर्माण शुरू करने पर कार्रवाई की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है इसलिए नागरिक चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त न करें ताकि आमजन की गाढ़ी कमाई बेकार न जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है।

उपायुक्त ने खनन अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि जिला में खनन की 19 साईटों का परमिट दिया गया है। उन्होंने बैठक में सभी संबंधित एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में जांच करने के निर्देश दिए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक डा. मयंक, एसडीएम रेवाड़ी सुरेन्द्र सिंह, एसडीएम बावल उदय सिंह, एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव, सीटीएम प्रीति रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

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