मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत एक अप्रैल 2025 से होंगे प्रभावशील

WhatsApp Channel Join Now
मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत एक अप्रैल 2025 से होंगे प्रभावशील


केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय

भोपाल, 29 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत एक अप्रैल 2025 से प्रभावशील हो जाएंगे। आवासीय आरसीसी निर्माण तथा समस्त क्षेत्रों में आरबीसी, टिन शेड, कच्चा कवेलू के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित निर्माण दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी यथावत जारी रहेंगी। यह निर्णय शनिवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शन सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2018 के अंतर्गत अचल संपत्ति के बाजार मूल्य के मार्गदर्शन सिद्धांत के प्रस्ताव के अनुमोदन और भूमि, भवन एवं स्थावर संपत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के नियतन के लिए मानदंड/ उपबंध के अनुमोदन के संबंध में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के महानिरीक्षक, पंजीयन मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों से बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रस्ताव वर्ष 2025-26 के अनुमोदित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद उन्हें मान्य किया गया। निर्णय अनुसार बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2025-26 आगामी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील हो जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 में बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध दस्तावेज नवीन प्रस्तावित रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, प्रधानमंत्री सड़क अन्य जिला सड़क, तीव्र नगरीकरण, प्रदेश में विकसित हो रही शहरी अधोसंरचना आदि को दृष्टिगत रखते हुए जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार के बाद दरों को प्रस्तावित मूल्यों के आधार पर युक्तियुक्त किए जाने का निर्णय लिया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शन सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2018 के नियम-3 (2) (ख) के अनुसार भूमि, भवन तथा स्थावर संपत्ति में विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मानदंडों/ उपबंधों के संबंध में विचारोपरांत वर्तमान प्रचलित उपबंधों 2024-25 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य करने का निर्णय लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

Share this story

News Hub