हिमाचल में बिना अनुमति चल रहे 27 उद्योग, चार की काटी बिजली
शिमला, 27 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीबाला और नालागढ़ (बीबीएन) में 27 औद्योगिक इकाइयां बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के चल रही हैं। इनमें 11 स्टोन क्रशर इकाइयां भी शामिल हैं। यह खुलासा हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण में हुआ।
नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि इन 27 इकाइयों ने अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 16 औद्योगिक इकाइयों को 30 नवंबर 2024 तक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 7 स्टोन क्रशर इकाइयों को 3 जुलाई 2024 तक नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा 4 स्टोन क्रशर इकाइयों की बिजली काटने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीबीएन क्षेत्र में कुल 380 रेड, 1404 ऑरेंज और 1135 ग्रीन श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। पिछले पांच वर्षों में कुल 2919 इकाइयों में से 87 इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों की अवहेलना करती हुई पाई गईं। इसके परिणामस्वरूप, एनजीटी के आदेशों के तहत इन पर कुल 3 करोड़ 20 लाख 55 हजार 126 रुपये का पर्यावरण मुआवजा वसूला गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा