हिसार : पत्नी की हत्या करने वाले को उम्र कैद

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उकलाना क्षेत्र के मुगलपुरा गांव की घटना

हिसार, 29 मार्च (हि.स.)। एडीजे निशांत

शर्मा की अदालत ने उकलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में पत्नी की हत्या के मामले में पति

को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला जुलाई 2023 का है, जिसके तहत दोषी रामनिवास ने अपनी

पत्नी सुरता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अदालत में चले मामले के अनुसार मुगलपुरा निवासी रामनिवास के साले लख्मीचंद

और उनकी पत्नी रोशनी घर आए थे। सभी ने साथ में खाना खाया। इसके बाद वे बहन कृष्णा के

घर चले गए। रामनिवास शराब के नशे में था। उसने अपनी बेटी पिंकी से बंदूक, लाइसेंस और

कारतूस मांगे। रामनिवास ने पहले बंदूक साफ की। फिर आंगन में चारपाई पर बैठकर कहा कि

आज यहां कबूतर उड़ेंगे। उस समय सुरता देवी सब्जी काट रही थी। बेटी पिंकी नलके से पानी

भर रही थी। अचानक गोली चलने की आवाज आई। पिंकी ने देखा कि पिता ने मां को गोली मार

दी है। रामनिवास ने अपने बच्चों पर भी गोली चलाई, हालांकि वे बच गए। इसके बाद आरोपी

मौके से फरार हो गया। मृतका की बेटी पिंकी की शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने केस दर्ज

करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने रामनिवास को 25 मार्च को दोषी करार दिया

था, जिसमें उसे शनिवार को सजा सुनाई गई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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