सिरसी रोड पर चलेगा जेडीए का पीला पंजा, हटेंगे 17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण

जयपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)। झारखंड मोड से 200 फीट बाइपास तक सड़क को चौड़ा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 9 अप्रेल को बुलडोजर चलाएगा। इसको लेकर जेडीए की टीम शनिवार को मौके पर पहुंची और डिमार्केशन काम शुरू कर दिया। यह देखकर व्यापारी विरोध पर उतर आए और बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने आगामी रणनीति को लेकर बैठक भी बुलाई। इस सूचना पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व लगाए गए लाल निशान के ऊपर जेडीए की टीम ने एक बार फिर पीले निशान लगाना शुरू कर दिए।
जेडीए अधिकारियों को देखकर कुछ व्यापारियों ने हटाया अतिक्रमण
शनिवार को जेडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर डिमार्केशन करने के साथ ही व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया। इस पर कुछ व्यापारियों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ व्यापारी विरोध पर उतर आए और बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। विरोध की सूचना पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी पहुंचे और व्यापारियों से बातचीत की।
160 फीट चौड़ी सडक है प्रस्तावित
जेडीए ढाई किलाेमीटर के इस दायरे में अतिक्रमण चिन्हित कर चुका है। यह सडक कोर्ट के आदेश पर 160 फीट की प्रस्तावित है। नवम्बर में जेडीए ने जब डिमार्केशन किया था, उसके बाद कुछ लोगों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटा लिए थे। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि 21 नवम्बर, 2024 को उच्च न्यायालय ने सडक को जोनल प्लान के हिसाब से करने का निर्णय दिया है। जोनल प्लान में सडक 160 फीट की है। डिमार्केशन और कार्रवाई के लिए जेडीए ने पांच टीमों का गठन किया है। इन टीमों में उपायुक्त से लेकर अधिशाषी अभियंता, प्रवर्तन अधिकारी, तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया गया है। वहीं जोन सात के उपायुक्त हेमंत कुमार और प्रवर्तन शाखा के उप नियंत्रक-तृतीय रामअवतार ताखर को पर्यवेक्षक बनाया गया है।
17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण हटेंगे
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए को पूर्व में निर्देश दिया है कि वह 200 फीट सिरसी रोड बाईपास से शुरू होकर खातीपुरा तिराहे तक और खातीपुरा तिराहे से क्वींस रोड, झारखंड मोड तक की सार्वजनिक सड़क के अतिक्रमण दो महीने में हटाए। अतिक्रमण चाहे पक्का निर्माण हो, तारबंदी हो या जाली हो, सभी तरह का हटाएं। सड़क के दोनों ओर 17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण हैं। इन कॉलोनियों में 14 अप्रूव्ड व 3 अनएप्रूव्ड हैं। जेडीए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले उस सम्पत्ति में रहने वाले मालिक या किराएदार को 7 दिन का नोटिस देगा, यदि उनकी आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण भी आगामी 7 दिन में किया जाएगा। इसके बाद रोड की तय चौड़ाई की सीमा में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश