जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने 18 आरोपितों को दी अग्रिम जमानत

रांची,07 अप्रैल (हि.स.)। हाई काेर्ट ने जेपीएससी-वन नियुक्ति घोटाले के मामले में 18 आरोपितों को अग्रिम जमानत दे दी है। इन आरोपितों में रांची के अपर समाहर्ता (लॉ एंड ऑर्डर) राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुशमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लकखी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण सहित अन्य शामिल हैं।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी।
जेपीएससी-वन नियुक्ति घोटाले में दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सोमवार को हुई। अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।
हालांकि कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की। सीबीआई ने जेपीएससी-वन नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
सीबीआई ने जेपीएससी के पांच अधिकारी और 12 परीक्षकों के अलावा 20 तत्कालीन परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे