रेलवे का लोहा चोरी मामले में दोषी को पांच साल की सजा, 17 साल पुराना है मामला
Apr 1, 2025, 21:45 IST

WhatsApp Channel
Join Now
वाराणसी। रेलवे से चोरी किए गए भारी मात्रा में लोहे की बरामदगी के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) अभिनय जैन की कोर्ट ने आरोपी अनिल कुमार गुप्ता को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 नवंबर 2008 को आरपीएफ अधिकारी प्रत्यूष तिवारी और एसआई अनूप सिन्हा की टीम को सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन चौराहे के पास लेडीज क्लब रोड पर एक कबाड़ की दुकान में चोरी का रेलवे का लोहा रखा गया है। इस सूचना पर टीम ने मौके पर छापा मारा और भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद किया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह चोरी का यह सामान जरूरतमंद फैक्ट्रियों को बेचता था। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी बाल कृष्ण जोशी और आरपीएफ कैंट के पैरोकार अनिल यादव व संजय यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई।