गुरुग्राम में जस्टिस संजीव बेरी ने की कानूनी सहायता योजनाओं की शुरूआत

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गुरुग्राम में जस्टिस संजीव बेरी ने की कानूनी सहायता योजनाओं की शुरूआत


-पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव बेरी ने किया भोंडसी जेल का दौरा

गुरुग्राम, 30 मार्च (हि.स.)। न्याय तक वंचित समुदायों की पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस संजीव बेरी ने रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम की तीन महत्वपूर्ण कानूनी सहायता पहलों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जस्टिस बेरी ने भोंडसी स्थित जिला कारागार भी दौरा किया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला भी मौजूद रहे।

जस्टिस बेरी ने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी कानूनी समस्याओं और न्याय तक उनकी पहुंच में आने वाली बाधाओं को समझने का प्रयास किया। उनके द्वारा शुरू की तीन पहलों में पहली न्याय सेतु-बंदियों के लिए कानूनी सहायता सेतु है। यह दो महीने तक चलने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य बंदियों को न्यायिक प्रक्रिया से जोडऩे के लिए एक व्यवस्थित और डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाना है। इस अनूठी पहल के तहत विशेष कानूनी सहायता दल जेल में बंदियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करेंगे, उनकी जमानत या अपील योग्य मामलों की पहचान करेंगे। आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समितियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे।

दूसरी पहल संगिनी-महिला बंदियों के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक के रूप में शुरू की गई है। यह क्लिनिक जेल के महिला वार्ड में स्थापित किया गया है, जहां एक विशेष महिला पैरा-लीगल स्वयंसेवी की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा नियमित अंतराल पर महिला अधिवक्ताओं द्वारा भी वहां कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि महिला बंदियों को गोपनीय और संवेदनशील कानूनी सहायता मिल सके। तीसरी पहल दिव्यांग न्याय सहायता केंद्र के रूप में जिला न्यायालय परिसर में शुरू की गई है। यह केंद्र विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है, जहां उन्हें व्हीलचेयर सहायता, कानूनी परामर्श और अदालती प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह पहल न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन तीनों पहलों का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 39्र की भावना को साकार करना और गुरुग्राम में कानूनी सहायता प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाना है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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