गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

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-थाना डीएलएफ फेज-1 में वर्ष 2021 में दर्ज की गई थी शिकायत

गुरुग्राम, 30 मार्च (हि.स.)। यहां की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में डीएलएफ फेज-1 थाना में दर्ज हुई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने में कामयाब रही है। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी 2021 को थाना डीएलएफ फेज-1 गुरुग्राम में 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की गई थी। उस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। बच्ची की बरामदगी के बाद मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद केस में दुष्कर्म की भी धाराएं जोड़ी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी फुरकान निवासी गांव बसतापुर जिला हरदोई (उत्तर-प्रदेश) को काबू करके गिरफ्तार किया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गहनता से जांच की गई। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शनिवार 29 मार्च 2025 को एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

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