वाराणसी : फल व्यवसायी के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

वाराणसी :  लंका क्षेत्र में फल व्यवसायी के हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारीज

वाराणसी। लंका क्षेत्र में फल व्यवसायी काशीनाथ मौर्य की चाकू मारकर हत्या करने व उसके भाई की हत्या का प्रयास करने के मामले में गुरुवार को एक और आरोपित छात्र की जमानत अर्जी निरस्त हो गई।  

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बिहार के लखीसराय के इंद्रपुर, बरहिया निवासी आरोपित छात्र गोपी कुमार के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत का विरोध एडीजीसी मनीष राय ने किया। मामले में बिहार के ही कैमुर (भभुआ) निवासी छात्र हिमांशु रंजन की जमानत अर्जी निरस्त हो चुकी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार फल विक्रेता काशीनाथ मौर्य पांच अप्रैल 2021 को रविदास गेट लंका पर फल का ठेला लगाया था। शाम करीब सात बजे बीएचयू के छात्र आनंद व सुबोध अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और काशीनाथ उर्फ सोनू व उसके भाई विश्वनाथ उर्फ मोनू पर हमला कर दिया।

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