पेरोल पर रि‍हा कि‍ये जाएंगे विचाराधीन कैदी, वाराणसी जिला जेल की लिस्ट बननी शुरु

पेरोल पर रि‍हा कि‍ये जाएंगे विचाराधीन कैदी, वाराणसी जिला जेल की लिस्ट बननी शुरु

वाराणसी। प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियो की रिहाई की योजना घोषित की है। कमेटी ने न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत कैदियों को 60 दिन के पेरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वाराणसी के जिला जेल में भी कम गंभीर धाराओं में बंद कैदियों की लिस्ट बनाई जा रही है। 

वाराणसी जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि शासन का निर्देश मिलने के बाद ऐसे कैदियों की लिस्ट बनाई जा रही है, जो गंभीर धाराओं में यहां पर नहीं हैं। इसमें ऐसे बंदियों को छोड़ा जाना है जिनकी सात साल या उससे कम की सजा है, और जो जघन्य अपराध से संबंधित नहीं हैं। इनकी जल्द से जल्द लिस्ट बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा और उनके आदेश के अनुपालन में पेरोल पर कैदियों को छोड़ने की कार्रवाई शुरु की जाएगी। 

महानिदेशक कारागार से उन कैदियो का विवरण मांग गया है जो सजा पूरी करने के बाद या अर्थदंड जमा न करने के कारण जेल में हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये जुर्माने का भुकतान कर उन्हें रिहा किया जा सकेगा। बता दें कि‍ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व महानिदेशक कारागार आनद कुमार कमेटी के सदस्य हैं। 

उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक आशीष गर्ग को पत्र लिखकर योजना का अनुपालन कराने का अनुरोध किया है, जिसमें सभी जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के लगातार संपर्क बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। एक प्रदेश स्तरीय निगरानी टीम भी बनी है, जिसे जेलों में जाकर न्यायिक अधिकारियो की कार्रवाई की रिपोर्ट 15 मई तक हाई पावर कमेटी को सौपने को कहा गया है। हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 22 मई को होगी।

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