पारंपरिक उद्योगों के लिए SFURTI योजना में 1 से 5 करोड़ रुपए तक ऋण की है सुविधा, 90 फ़ीसदी तक अनुदान 

पारंपरिक उद्योगों के लिए SFURTI योजना में 1 से 5 करोड़ रुपए तक ऋण की है सुविधा, 90 फ़ीसदी तक अनुदान 

वाराणसी। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समूह में कार्य करने के अनुभवी कारीगरों के विकास एवं उत्थान के लिए स्फूर्ति योजना संचालित है। योजना अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाओं, समितियों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी फर्म/ संगठन, सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, प्राइवेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनके पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो को कार्यदाई संस्था के रूप में विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योगी क्लस्टर इकाइयों की स्थापना के लिए 1 से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें 90 फ़ीसदी तक अनुदान है।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि संस्था के पास स्वयं की भूमि अथवा संस्था के नाम पर पंजीकरण लीज हो, 100 से 500 तक कारीगर हो एवं स्वअंशदान के रूप में 10 फ़ीसदी प्रोजेक्ट कास्ट में लगाना अनिवार्य है। स्फूर्ति योजना की गाइडलाइन के अनुसार 20 जून तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराया जा सकता है। अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वेबसाइट www.upkvib.gov.in अथवा जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है।

दोना पत्तल बनाने वाले कारीगरों को निःशुल्क मोटराइज्ड दोना पत्तल मशीन
इसी प्रकार जनपद वाराणसी के दोना पत्तल बनाने वाले परंपरागत कारीगर एवं इस उद्योग में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निशुल्क मोटराइज्ड दोना पत्तल मेकिंग मशीन का वितरण किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा होगा। निशुल्क मोटराइज्ड दोना पत्तल मेकिंग मशीन के लिए व्यक्ति एवं कारीगर 16 जून तक आवेदन उपलब्ध करा सकते हैं।

प्रजापति समाज के कारीगरों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चालित चाक दिया जाएगा
उन्होंने बताया कि जनपद वाराणसी के प्रजापति समाज के कारीगरों को उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा निशुल्क विद्युत चालित चॉक का वितरण भी किया जाना है। लाभार्थियों का चयन जिला चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति एवं कारीगर इसके लिए आवेदन 20 जून तक आवेदन जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से अपना उद्यम स्थापित कर बेहतर प्रदर्शन कर रहे उद्यमियों को मंडल एवं प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए जनपद के सभी ग्रामोद्योगी इकाइयां 22 जून तक अपने उद्योग से संबंधित उत्पादन बिक्री एवं रोजगार की सूचना इकाई के फोटोग्राफ सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में किसी भी तरह दिवस में जमा कर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि मंडल स्तरीय पुरस्कार के रुप में प्रथम पुरस्कार के रुप में 15000, दृतीय पुरस्कार के रुप में 12000 तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 10000 दिया जाएगा। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय टकटकपुर में किसी भी कार्य दिवस में अथवा मोबाइल नंबर 9580503155 पर प्राप्त किया जा सकता है।

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