अब बि‍ना लाइफ जैकेट गंगा में नहीं उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्‍फ, क्षमता से अधि‍क सवारी बि‍ठाने पर होगी कार्रवाई

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वाराणसी। जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी में पर्यटको, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गंगा नदी में समस्त नावों के संचालन पर धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है।

जिलाधिकारी द्वारा लागू धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की नाव, बोट (मोटर/मैनुअल) पर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को नही बैठाया जायेगा। साथ ही नाव, बोट (मोटर/ मैनुअल) पर बैठाये गये सवारियों एवं नाविकों द्वारा अनिवार्य रूप से लाईफ जैकेट का प्रयोग किया जायेगा। 

नाविकों द्वारा अपने नाव, बोट पर क्षमता के अनुसार सुरक्षा उपकरण रखे जाएंगे। प्रत्येक नाव पर जितनी लाइफ जैकेट होंगी, उससे अधिक सवारियों उस नाव पर नहीं रहेंगी। यदि किसी नाविक अथवा यात्री ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उन पर धारा-188 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी व उस नाव के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 

यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

इस आदेश के उल्लघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मैजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिर्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा। 

इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। नगर निगम, वाराणसी द्वारा जनपद वाराणसी के समस्त घाटों पर उपरोक्त आदेश के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में बोर्ड लगवाये जायेगे। 

घाट व नदी क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा जल पुलिस, वाराणसी उपरोक्त आदेश को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित घाटों व नदी क्षेत्र पर कड़ाई के साथ लागू करायेगें तथा उल्लंघनकर्ताओं पर कठोर कार्यवाही कराएंगे।

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