सस्ते गल्ले की दुकानों पर आज से मिलेगा अनाज, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन 

सस्ते गल्ले की दुकानों पर आज से मिलेगा अनाज, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन 

वाराणसी। मई 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण 5 से 14 मई तक कराया जायेगा। वितरण की अंतिम तारिख को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने दी है। 

इसके साथ ही सभी उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि वितरण अवधि में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे लेकर रात्रि 9 तक अपनी दुकानें खुली रखें और कार्डधारकों के आने पर नियमानुसार वितरण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि वितरण के दौरान प्रत्येक उचित दर विक्रेता द्वारा अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2-2 गज की दूरी पर गोल घेरा मार्क चिन्ह बनायेगा। सेनीटाईजर, साबुन, पानी रखवाया जायेगा और हाथ धुलने के बाद ही ई-पास मशीन का प्रयोग करेगा। प्रत्येक उचित दर विक्रेतागण द्वारा अपनी-अपनी दुकान पर वितरण के लिए लाभार्थियों का रोस्टर चस्पा करेगा एवं ऐसे उचित दर विक्रेतागण जिनकी दुकान पर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पायी है वे विक्रेतागण अपने-अपने क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय-विपणन गोदाम से खाद्यान्न आपूर्ति की तिथि सुनिश्चित कर ले और उसी सूचना के आधार पर खाद्यान्न वितरण की तिथि अंकित कर सूचनापट्ट पर खाद्यान्न वितरण की तिथि की सूचना चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने पाये। 

उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि अग्रिम आदेश तक उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की अवधि प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 9 तक रहेगी, के अनुपालन में समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता हैं कि वितरण अवधि में प्रतिदिन उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रातः 6 बजे लेकर रात्रि 9 तक होगा।

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