जनकवि धूमिल के गांव में एक्शन एड ने की पहल, स्कूलों के खोले जाने की एसओपी, कोविड-19 से बचाव की दी जानकारी

जनकवि धूमिल के गांव में एक्शन एड ने की पहल, स्कूलों के खोले जाने की एसओपी, कोविड-19 से बचाव की दी जानकारी

संवाददाता- मनोज मिश्रा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनकवि के रूप में ख्यात सुदामा प्रसाद पांडेय धूमिल के गांव खेवली में एक्शन एड ने अनोखी पहल की। एक्शन एड द्वारा सोमवार को कोविड-19 से बचाव और बाल श्रम उन्मूलन व मानव तस्करी की रोकथाम के लिए जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी गई।साथ ही मानव तस्करी के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सावधान रहने की बात कही गई ।

10 फ़रवरी से कक्षा 6 से आठ तक के विद्यालयों के खोले जाने की एसओपी यानी स्कूल कैसे खुलेंगे, क्या नियम कायदे होंगे, कब कौन सी क्लास चलेंगी।  गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दीं। इसकी जानकारी और पैरेंट्स के कई सवालों का दिया जवाब।

ज़िला समंवयक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कक्षा 6 से 8 तक हर दिन 50 प्रतिशत बच्चे ही बुलाए जा सकेंगे। किसी भी दिन कक्षा में कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने के लिए दिन भी तय कर दिए गए हैं। हर विद्यार्थी के बीच छह फुट की दूरी के मानक का पालन होगा। स्कूल सुरक्षा मानकों का पालन कर सैनिटाइजेशन, मास्क और पल्स ऑक्सिमीटर के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं का इंतजाम करेगा। अगर विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। 

अभिभावकों को यह भी बताया गया कि विद्यालय में बच्चे को भेजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। साथ ही कोरोना से बचाव के तरीके बताए गए। इस दौरान लोगों को यह भी बताया गया कि वैश्विक महामारी में बाल श्रम और मानव तस्करी जैसे अपराध के बढ़ने की आशंका है, ऐसे में सभी को सावधान रहना होगा। कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूरी, लोगों से हाथ नहीं मिलाने की सलाह दी गई।

 इस दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम अधिनियम के साथ ही बच्चों और महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जानकारी दी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताया गया कि 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। संचालन मनीष कुमार पटेल ने किया। इस अवसर पर मनीष कुमार पटेल, राजकुमार गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, राम मुरत, रमेश कुमार, राजेश कुमार विश्वकर्मा, अमन पटेल, चित्रांश सिंह, बृजे़श कुमार पटेल, अविनेश कुमार, राजीव पटेल, सीता पटेल, रमेश कुमार, अवधेश कुमार, लालधारी, विजय कुमार, प्रेम कुमार आदि लोग उपस्थित थे।

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