सेमरदहा कांड के एक दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

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सेमरदहा कांड के एक दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा


चित्रकूट, 21 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लड़की को प्रेम जाल में फंसा कर वीडियो बनाने के बाद वायरल करने के कारण हुई तीन मौतों की घटना में जनपद न्यायाधीश शेषमणि ने फैसला सुनाया। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने शनिवार को बताया कि इस चर्चित मामले में बहिलपुरवा थाने के सेमरदहा गांव के निवासी अनिल कुमार ने बीती 14 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने बताया था कि उसके चाचा ने 13 मार्च 2023 को दोपहर के समय अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से अपनी बेटी और पत्नी को गोली मार कर हत्या कर दिया। इसके बाद उन्होंने घर से बाहर जाकर एक पेड़ में फंदे के सहारे फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली।

वादी के अनुसार उनके चाचा की बेटी को माराचंद्रा गांव ने निवासी पंकज यादव ने बहला फुसलाकर कर उसके साथ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। इसके बाद ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसने अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था। उसके चाचा इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। इसके बाद से आरोपित अब तक जेल में बंद है।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आज जनपद न्यायाधीश शेषमणि ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषी पंकज यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल

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