लाइसेंस की निर्धारित श्रेणी से अलग खाद्य पदार्थ की पैकिंग मिलने पर कारोबार कराया बंद

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लाइसेंस की निर्धारित श्रेणी से अलग खाद्य पदार्थ की पैकिंग मिलने पर कारोबार कराया बंद


कानपुर, 08 अक्टूबर (हि.स.)। लाइसेंस की निर्धारित श्रेणी से अलग खाद्य पदार्थ की पैकिंग मिलने पर फजलगंज स्थित प्रतिष्ठान का खाद्य कारोबार अग्रिम आदेशों तक बंद कराया गया है। मौके से खाद्य पदार्थ के तीन नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा संजय प्रताप सिंह ने दी।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा गठित विभागीय टीम ने गुरुवार को फजलगंज स्थित पुरुषाना फूड प्रोडक्ट्स प्रतिष्ठान पर औचक छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान परिसर में प्रोपराइटीरी एडिबल फैट की पैकिंग लाइसेंस में निर्धारित श्रेणी के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर टीम ने खाद्य कारोबार बंद करा दिया।

कार्रवाई के दौरान संदेह के आधार पर प्रोपराइटीरी एडिबल फैट के तीन नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। परिसर में तैयार प्रोपराइटीरी एडिबल फैट के 52 गत्ते, जिनमें कुल 780 लीटर खाद्य पदार्थ था, सीज किया गया। इसकी अनुमानित कीमत दोलाख 57 हजार 400 रुपये बताई गई। इसके अलावा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 150 किलोग्राम वनस्पति, जिसकी कीमत 20 हजार 610 रुपये है, और 133 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल, जिसकी कीमत 22 हजार 211 रुपये है, को भी सीज किया गया।

वहीं, दूसरी टीम ने जूही के साकेत नगर स्थित 127/54 में सताक्षी ट्रेडर्स के यहां कार्रवाई की। टीम ने रिफाइंड मूंगफली तेल के 108 गत्ते सीज किए। इनमें कुल 2496 बोतलें थीं, जिनकी अनुमानित कीमत दो लाख 88 हजार रुपये है।

दोनों प्रतिष्ठानों से कुल पांच लाख 88 हजार 221 रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ और कच्चे माल को सीज किया गया। सीज किए गए सामान को खाद्य कारोबारियों की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार संग्रहित नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

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