मुरादाबाद जिला प्रशासन के नाम दर्ज हुई श्री आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ भूमि
जिलाधिकारी ने कहा-नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रस्ट की जमीन जिला प्रशासन के नाम दर्ज की गई
मुरादाबाद, 8 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में श्री आनंदपुर ट्रस्ट की बाराही लालपुर मुस्तकम स्थित 123 एकड़ जमीन के मामले में एडीएम प्रशासन ने सुनवाई के बाद खरीद बिक्री करने वालों को सीलिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना है। इस मामले में जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर ट्रस्ट की जमीन जिला प्रशासन के नाम पर दर्ज कर ली गई।
सदर तहसील के गांव बाराही लालपुर मुस्तकम में श्री आनंदपुर ट्रस्ट के नाम पर 123 एकड़ जमीन चार लोगों के नाम पर खतौनी में दर्ज थी। नियमानुसार यह जमीन जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर बेची नहीं जा सकती है। यदि जमीन बेची भी जाती है तो उसका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम ने नवंबर 2025 में वाद दायर कर सुनवाई शुरू की थी। एडीएम ने सुनवाई के लिए रामपुर जिले के टांडा तहसील के आदर्श राना, उदयवीर सिंह, काशीपुर निवासी अमलेश और अनुपालन सिंह सहित 73 लोगों के नाम नोटिस जारी किया था।
एडीएम प्रशासन संगीता गौतम की कोर्ट के समक्ष लोगों ने जवाब दाखिल किया। पांच माह तक सुनवाई के बाद एडीएम ने खरीद ब्रिकी करने वालों को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया।
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बुधवार को बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आनंदपुर ट्रस्ट की जमीन जिला प्रशासन के नाम दर्ज करा दी गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल

