जनता दुर्घटना बीमा योजना की बीमित धनराशि बढ़ाकर तीन लाख तक करने का प्रस्ताव

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जनता दुर्घटना बीमा योजना की बीमित धनराशि बढ़ाकर तीन लाख तक करने का प्रस्ताव


लखनऊ, 29 सितंबर (हि.स.)। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे.पी.एस. राठौर ने कहा कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों तथा आम जनता को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जनता दुर्घटना बीमा योजना को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में योजना के अंतर्गत बीमित धनराशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम तीन लाख रुपये तक किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संचालित जनता दुर्घटना बीमा योजना में संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये की बीमित धनराशि के लिए 9.40 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित है। वर्तमान समय में 50 हजार रुपये की बीमित धनराशि कम होने को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय प्रस्तावित किया गया है।

श्री राठौर ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 03 लाख रुपये तक की बीमित धनराशि के लिए अलग-अलग वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार 50 हजार रुपये की बीमित धनराशि पर 9.40 रुपये, एक लाख रुपए पर 18.80 रुपये, डेढ़ लाख रुपये पर 28.10 रुपये, दो लाख रुपये पर 37.40 रुपये, ढाई लाख रुपये पर 46.75 रुपये तथा तीन लाख रुपए की बीमित धनराशि पर 56 रुपये वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

राठौर ने बताया कि योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल बीमित धनराशि का 100 प्रतिशत, स्थायी एवं पूर्ण 100 प्रतिशत विकलांगता होने पर 100 प्रतिशत तथा अस्थायी एवं आंशिक 50 प्रतिशत विकलांगता होने पर 50 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि संशोधित प्रीमियम दरें आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी सहकारी संस्थानों, जिला सहकारी बैंकों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. जितेन्‍द्र पाण्डेय

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