लोस चुनाव-2024 : मुद्रण सामग्री पर लिखें मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता : दीपक मीणा
मेरठ, 19 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि किसी भी चुनावी पंफलेट, पोस्टर या मुद्रण सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक के नाम व पते का उल्लेख किया जाए। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
विकास भवन सभागार में मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में मुद्रणालयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी निर्वाचन पंफलेट, पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर जब तक मुद्रित नहीं करेगा, जब तक कि प्रकाशक के पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तित्व रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न हो।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनावी पंफलेट, पोस्टर आदि के संबंध में प्रिंटिंग के तीन दिन के अंदर प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना अलग से दी जाए। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति सभी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबिल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जनसंचार के अन्य माध्यमो जैसे बल्क ई-पेपर, वेबसाईट आदि देखेगा और उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, संदेशों का रिकार्ड देखेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी विज्ञापन समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पेड न्यूज के रूप में ना चलाया जाए। कानूनी रूप से विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए। प्रेस की यह डयूटी होगी कि निर्वाचन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते समय अखबार किसी भी ढंग से अस्वस्थ निर्वाचन अभियान में भाग न लें तथा किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार से संबंधित घटना को बढा-चढाकर प्रकाशित न करें। निर्वाचन अभियान के दौरान धार्मिक, जातिसूचक वाक्य पूर्णतः प्रतिबंध है। प्रेस ऐसे समाचार प्रकाशित न करें जिससे धार्मिक समुदाय, लिंग, भाषा और जाति के बीच शत्रुता/वैमनस्यता फैले।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के संबंध में कुछ भी प्रकाशित न करें। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रेस किसी भी प्रकार कोई लाभ न लें। उम्मीदवार, पार्टी सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को, व्यय के सही लेखे का अनुरक्षण करने के लिए और व्यय की विवरणी प्रस्तुत करने, दोनो ही के लिए शामिल करेगा। उम्मीदवार द्वारा सोशल मीडिया वेबसाईटों सहित इंटरनेट आधारित कोई भी मीडिया, वेबसाइटों के लिए कोई भी राजनैतिक विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन कराये बिना रिलीज नहीं करेंगा।
प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस, मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन हेतु विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए उम्मीदवार को एमसीएमसी टीम को प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व आवेदन करना होगा। निर्वाचन से संबंधित अपुष्ट व भ्रामक खबरों को चलाने से बचें। इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी नगर बृजेश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी, मुख्य कोषाधिकारी वरूण खरे, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. कुलदीप/बृजनंदन
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