पड़ोसी महिला की हत्यारन को दस वर्ष की सजा

पड़ोसी महिला की हत्यारन को दस वर्ष की सजा
WhatsApp Channel Join Now
पड़ोसी महिला की हत्यारन को दस वर्ष की सजा


जौनपुर, 06 जून (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल यादव ने सुरेरी थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव में पड़ोसी महिला की जलाकर गैर इरादतन हत्या व बच्चों को जलाकर घायल करने की दोषी महिला पूनम को दस वर्ष का कारावास एवं तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है।

वादी के अनुसार रीता चौहान ने 4 अक्टूबर 2015 को सायं 7:30 बजे अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी पड़ोसी शकुंतला व उसकी बहु पूनम पुराने झगड़े के विवाद को लेकर उसे गालियां देते हुए उसके घर पर आए।

शकुंतला के ललकारने पर पूनम ने मिट्टी का तेल छिड़ककर रीता को जला दिया। उसके बगल में बैठे उसके बच्चे भी जलने लगे। शोर पर आसपास के लोग आकर आग बुझाए। रीता व उसकी बच्ची अंशिका व पुत्र किशन को जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां से रीता व अंशिका को वाराणसी रेफर किया गया। वाराणसी के प्राइवेट हॉस्पिटल में दौरान इलाज 22 अक्टूबर 2015 को रीता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की।

सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव व राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के दोषी पूनम को दस वर्ष की सजा सुनाया।

हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story