सपा विधायक इरफान मामले में नौवीं बार टला फैसला, कोर्ट ने नियत की 27 तारीख

सपा विधायक इरफान मामले में नौवीं बार टला फैसला, कोर्ट ने नियत की 27 तारीख
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सपा विधायक इरफान मामले में नौवीं बार टला फैसला, कोर्ट ने नियत की 27 तारीख


कानपुर, 20 मई (हि.स.)। महिला के प्लाॅट पर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व अन्य पांच आरोपितों के खिलाफ सोमवार को नौवीं बार फैसला टल गया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 मई नियत की है। अभियोजन और बचाव पक्ष का कहना है कि जिरह पूरी हो चुकी है और संभावना की अगली तारीख पर फैसला आ जाएगा।

सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी जाजमऊ में रहते हैं और घर के बगल में रहने वाली नजीर फातिमा प्लाट में झोपड़ी बनाकर रहती है। फातिमा ने जाजमऊ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि विधायक इरफान व उसके भाई रिजवान समेत एक दर्जन लोगों ने प्लाॅट पर बनी झोपड़ी पर आग लगा दी।

चार्जशीट के बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है और पिछले दो माह से लगातार फैसला आने का इंतजार अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष कर रहा है। लेकिन कोई न कोई कारण से कोर्ट बराबर तारीख दे रही है और सोमवार को भी कोर्ट ने 27 मई की तारीख नियत कर दी। महाराजगंज जेल में बंद विधायक इरफान आज फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए।

एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में 12 आरोपी हैं। इसमें विधायक इरफान व उसके भाई रिजवान समेत पांच आरोपितों पर आज फैसला आना था, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 27 मई कर दी है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोर्ट पिछली तीन तारीखों पर लिखित बहस पर तारीख बढ़ा रही थी, लेकिन अब वह भी पूरी हो गई है। सभी प्रकार के जिरह पूरे हो चुके हैं और संभावना है कि कोर्ट अगली 27 मई की तारीख को फैसला सुना देगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/दीपक/मोहित

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