वृक्ष पातन के आवेदक 20 अक्टूबर तक जमा करें आवेदन, नहीं तो जब्त हो जाएंगे राष्ट्रीय बचत पत्र

WhatsApp Channel Join Now
वृक्ष पातन के आवेदक 20 अक्टूबर तक जमा करें आवेदन, नहीं तो जब्त हो जाएंगे राष्ट्रीय बचत पत्र


औरैया, 13 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. चंद्र प्रताप सिंह ने लाेगाें को सूचित किया है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच वृक्ष पातन अनुज्ञा की स्वीकृति के लिए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की शर्त पर राष्ट्रीय बचत पत्र जमानत राशि के रूप में जमा करने वाले आवेदक 20 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

वन विभाग के अनुसार, संबंधित आवेदकों को क्षतिपूरक पौधरोपण के संबंध में कराए गए वृक्षारोपण की स्थलीय जांच संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से करानी होगी। इसके बाद पुष्टि और आवश्यक साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा, ताकि बंधक के रूप में जमा राष्ट्रीय बचत पत्र वास्तविक हकदार के पक्ष में अवमुक्त किए जा सकें।

डॉ. चंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक आवेदन प्रस्तुत न करने या आवश्यक प्रमाण-पत्र और साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहने वाले आवेदकों के राष्ट्रीय बचत पत्र जब्त किए जा सकते हैं। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 के संशोधित प्रावधानों के तहत की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 के बाद प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जमानत के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर राजस्व मद में जमा कर दी जाएगी। इसलिए संबंधित आवेदकों से समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की गई है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

760327 Articles

Share this story