हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को सात-सात साल का सश्रम कारावास

WhatsApp Channel Join Now

औरैया, 30 अक्टूबर (हि. स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर कुल 10 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। औरैया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि थाना अजीतमल में वर्ष 2017 में मुकदमा अपराध संख्या 228/17 धारा 307, 34 और 504 भादवि के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। मामले में बिलावा गांव निवासी बब्लू उर्फ धर्मेश चंद्र पुत्र ब्रजलाल दिवाकर, कल्लू उर्फ उमेश चंद्र पुत्र ब्रजलाल दिवाकर और धीर सिंह पुत्र लाल सिंह आरोपित थे।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, औरैया की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए धारा 307/34/504 भादवि के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को कुल 10 हजार 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

769592 Articles

Share this story