उप्र रेरा गुरुवार को लखनऊ में प्रोमोटर्स के लिए सेमिनार का करेगा आयोजन

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उप्र रेरा गुरुवार को लखनऊ में प्रोमोटर्स के लिए सेमिनार का करेगा आयोजन


लखनऊ, 01 नवंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े समस्त हितधारकों के कार्यों में पूर्ण सामंजस्य बनाने तथा समग्र उत्थान के लिए रेरा अधिनियम के प्राविधानों का पालन एवं कार्यशैली में उनका क्रियान्वयन अति आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप्र रेरा द्वारा गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित रेरा मुख्यालय के आडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।

अपराह्न तीन बजे से आरम्भ होने वाले इस सेमीनार में प्रोमोटर्स को परियोजना पंजीयन के समय ध्यान में रखी जाने वाली आवश्यक बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा जो उपभोक्ताओं या घर खरीदारों के लिए जानना अथवा उन्हें बताना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रोमोटर्स द्वारा पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के लिए दी जा रही सूचनाओं में नवीन स्तर से निरन्तरता लाना और जिम्मेदारी से उपलब्ध कराना उनके मुख्य दायित्व हैं जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं के निर्णय पर पड़ता है।

ज्ञातव्य है कि रेरा अधिनियम 2016 के उद्देश्यों के अनुरूप नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर्स को अपनी परियोजनाओं के संबन्ध में पूर्ण एवं नवीनतम सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नियमित रूप से सूचना प्रेषित की जाती है। इसी प्रकार घर खरीदारों को यह जानना जरूरी है कि परियोजना एवं प्रोमोटर का विवरण देखते समय किन बिंदुओं को अवश्य रूप से जांच करें और पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही आगे का निर्णय लें।

उप्र रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि रेरा के पोर्टल को रेरा अधिनियम के प्राविधानों के अनुकूल उपभोक्ताओं को परियोजना से जुड़ी अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी होगा जब प्रोमोटर्स द्वारा सम्पूर्ण हिस्सों में सटीक, निरन्तर एवं नवीनतम जानकारी अपलोड की जाए और उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। पोर्टल के लीगल सेक्शन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है और केवल इसी प्रारूप का उपयोग प्रोमोर्स एवं घर खरीदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार परियोजना हेतु खोले गए सभी तीन बैंक खातों के विधिवत जानकारी तथा नवीनतम त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट या क्यूपीआर अपलोड करना भी प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी है और उपभोक्ताओं को यह जानना उनका अधिकार भी है।

सचिव के अनुसार इस सेमिनार के माध्यम से उप्र रेरा हितधारकों के मध्य रेरा के प्राविधानों, उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के कार्य करेगा जिससे सभी पक्षों में सामंजस्य बने और रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन आने वाले समय में निरन्तर किया जाएगा जिससे हितधारकों में सूचना और जानकारी का संचार किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी/पवन

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