कीटनाशक विक्रेताओं के लिए आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, 26 अप्रैल अंतिम तिथि : जिला कृषि रक्षा अधिकारी
देवरिया, 23 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कीटनाशक दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी कीटनाशक विक्रेताओं का विभागीय आईपीएमएस (इंटीग्रेटेड पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने गुरुवार को बताया कि पूर्व में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन अनेक विक्रेताओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। जनपद में कुल 692 लाइसेंसधारी विक्रेताओं में से 365 विक्रेताओं ने बार-बार निर्देशों के बावजूद पंजीकरण नहीं कराया, जिसके कारण उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए 26 अप्रैल तक का अंतिम अवसर दिया गया है। सभी विक्रेता निर्धारित तिथि तक अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें। निर्धारित समय सीमा के उपरांत पंजीकरण न कराने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि 26 अप्रैल के बाद विभागीय टीमों द्वारा जिले भर में औचक निरीक्षण किया जाएगा। बिना पंजीकरण अथवा निलंबित लाइसेंस के व्यापार करते पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक

