श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 जुलाई से लागू होगी नई यातायात व्यवस्था

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श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 जुलाई से लागू होगी नई यातायात व्यवस्था


प्रयागराज, 28 जुलाई (हि.स.)। श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज पुलिस ने 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस दौरान भारी वाहनों का डायवर्जन रहेगा, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस उपायुक्त यातायात नीरज कुमार पाण्डेय ने दी।

उन्होंने बताया कि श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारु बनाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने विशेष यातायात योजना तैयार की है। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।

यातायात व्यवस्था के तहत जीटी रोड से वाराणसी की ओर जाने वाले भारी बसों और व्यावसायिक वाहनों का प्रयागराज सीमा तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को निर्धारित डायवर्जन मार्गों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। वहीं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

पुलिस के अनुसार 3 अगस्त (पहला सावन सोमवार) को विशेष भीड़ को देखते हुए 1 अगस्त रात 10 बजे से 4 अगस्त रात 10 बजे तक अतिरिक्त यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा से पहले निर्धारित डायवर्जन मार्गों की जानकारी प्राप्त करें, यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इससे कांवड़ यात्रियों के साथ-साथ आम लोगों की यात्रा भी सुरक्षित और सुगम बनी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल

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